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गोतिया के जमीनी लड़ाई में हुई हत्या में चार हत्यारोपी दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने मदनपुर थाना कांड संख्या 144/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी चारों अभियुक्तों को भादंसं 302/34 में दोषी ठहराया है,लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त नरेंद्र यादव रामदोहर मदनपुर घटना के बाद से काराधिन बंदी है अन्य तीन अभियुक्त इंदल यादव, कमलेश यादव, राजगीर यादव रामदोहर मदनपुर का आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 15/12/22 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचक अवधेश यादव रामदोहर मदनपुर ने 12/07/20को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि हमारे घर के पिछे गोतीया लोग 4 बजे शाम में मिट्टी के जबरदस्ती कटाव कर रहे थे विरोध  करने पर सभी

अभियुक्तों ने सूचक,सूचक के पिता रामप्रवेश यादव, शुभम कुमार को लाठी गंडासे झाम से मार कर घायल कर दिये , जिसमें रामप्रवेश यादव बुरी तरह से घायल हो कर अचेत हो गये, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर इलाज के बाद सदर अस्पताल औरंगाबाद लाया गया जहां दो घंटे इलाज के बाद मेरे पिता जी का मृत्यु हो गई,एक अन्य अभियुक्त गुडु यादव का वाद किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद में 02/11/21 को स्थानांतरित कर दिया गया था, न्यायालय में दो साल में सुनवाई पूरी हुई है।

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