औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट।
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने ढिबरा थाना कांड संख्या 06/17 में सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को भादवी 342,366,376ओर पोक्सो एक्ट के धारा 4 में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया , अन्य अभियुक्त सैरूण निशा,साहीदा खातून,वहीदा खातून,खतीजा खातून, मकसूद आलम और जमशेद आलम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त जहांगीर अंसारी,गुडन अंसारी,नूरहसन अंसारी, चौरिया ढिबरा को अपराध के दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है, सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 30/05/22 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के भाई सूचक ने इन सभी अभियुक्तों पर 24/03/17 को अपहरण करने की बात प्राथमिकी में बताया था, तथा प्राथमिकी 13/04/17 को ढिबरा थाना में दर्ज कराई थी, पीड़िता के भाई ने बताया था कि पीड़िता दसवीं कक्षा के प्रायोगिक परीक्षा देने गई थी वहीं से अभियुक्तों ने अपहरण कर कलकत्ता ले गये थे,
लागातार दो दिन खोजबीन के बाद अभियुक्तों का सुराग बगल में के टेलर दुकान से मिले थे, उसके बाद सूचक के परिजनों ने अभियुक्तों के घर जाकर अभियुक्तों के घटना में संलिप्तता जानकर न्याय के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी