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हत्यारोपी को आजीवन कारावास, साठ हजार जुर्माना सुनाई गई है

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या -108/08, एस टी आर -168/13 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त कृष्णा सिंह बाबु चौखड़ा मदनपुर को भादंवि धारा -302 में आजीवन कारावास की सजा और पचास हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न भर सकें तो एक साल अतिरिक्त कारावास होगी, वहीं भादंवि धारा -427 में दो साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न भर सकें तो तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, जुर्माना राशि सुचक के परिजनों को देने का आदेश दिया गया है, एपीपी अनील कुमार चौबे ने बताया कि अभियुक्त को उल्लेखित धाराओं में 19/12/23 को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक प्रदीप सिंह बाबु चौखड़ा मदनपुर ने 04/ 07/ 08 को प्राथमिकी में बताया था कि अभियुक्तों ने मिलकर जान मारने के नीयत से कमात मोड़ मुख्य सड़क पर मेरी मारूति गाड़ी को विपरीत दिशा से ट्रक से जोरदार धक्का मारी जिससे मेरी गाड़ी बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मेरा पुत्र सिनेश कुमार सिंह और भतीजी खुशबू कुमारी गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गये, जिन्हें सदर अस्पताल में मृत घोषित किया गया था और मे भी जख्मी हो गया था बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवीनंदन सिंह ने बताया कि इस कांड के दो अभियुक्त मोहन सिंह और सतीश सिंह की मृत्यु हो गई थी, अधिवक्ता ने आगे बताया कि इस घटना के पूर्व दोनों पक्षों में आपराधिक मामले न्यायालय में लंबित थे पन्द्रह साल में इस दोहरे हत्याकांड में आज सजा सुनाई गई है।

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