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मृतक के पत्नी को मिला 7 लाख का मुआवजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा रफीगंज थाना काण्ड संख्या 237/12 के मृतक उपेंद्र यादव के पत्नी उर्मिला देवी  को  7 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 42/2014 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।
             इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि  उपेंद्र यादव निवासी पुरानी प्रताप पुर जैतिया  थाना गोह दिनांक 25.12.2012 को अपने रफीगंज से घर प्रतापपुर जाने के लिए निकले तथा गोह रोड में भाम  के पास कैम्पर गाड़ी  

पंजीयन संख्या WB 03 C 1324 के चालक काफी तेजी एवं लापरवाही से चलाने के कारण धक्का लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। 
           चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि  को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग किया जाए जिससे कि बच्चो को भविष्य संवारने  में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
             राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित या पीडिता  को तत्काल प्रदान किया जाता है।

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