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गोइठा चोरी में हुई हत्या के मामले में एक दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने एसटीआर -309/19 ,43/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त बुधन पासवान बड़का गांव रिसियप को भादंवि धारा 302/34 में दोषी करार दिया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 28/08/23 निर्धारित किया गया है, इस वाद में अन्य दो अभियुक्त सुकुमारी देवी और रविंद्र पासवान को निर्दोष पाकर रिहा किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मुरारी पासवान बड़का गांव रिसियप ने प्राथमिकी में बताया कि 21/04/18 को मेरी मां सुमित्रा देवी ने अपने खेत से गोइठा चोरी का हल्ला किया जिसे सुनकर मेरे पिता रामसुनेश्वर पासवान पहुंचे, तभी अभियुक्तों ने हुजुम बना कर लाठी डंडे और खंती से मेरे माता-पिता पर हमला कर दिये जिससे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए, इलाज के क्रम में पिता रामसुनेश्वर पासवान की मृत्यु हो गई थी,खंती से हमला बुधन पासवान ने ही किया था, घटना के पांच साल में सोमवार को अभियुक्त को सज़ा सुनाई जाएगी।

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