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सड़क दुर्घटना वाद के पीड़िता को मिला 7.50 लाख का मुआवजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश का रिपोर्ट


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री प्रणव शंकर के द्वारा दाऊदनगर थाना काण्ड संख्या 126 /2016 के मृतक संतोष कुमार सिंह के पत्नी रेनू सिंह निवासी ग्राम गंगटी वार्ड नंबर 21 थाना- औरंगाबाद को 7लाख 50 हजार का मुआवजा प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.05.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या क्रमशः 53/16 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि हजारीबाग थाना काण्ड संख्या

126/2016 में दिनांक 24-07-2016 को मृतक संतोष कुमार सिंह अपने गांव गंगटी से सफारी संख्या बीआर 26 जी 195 से रामगढ़ जा रहे थे। जब वह हजारीबाग के नजदीक नेशनल पार्क पहुंचे तो उक्त गाड़ी की एक पेड़ से टक्कर होकर हो गई जिसमें मृतक की मृत्यु हो गयी। चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।सचिव ने बताया कि आगामी 09-09-2023 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

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