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भाभी की हत्या के आरोप में देवर को आजीवन कारावास की सज़ा मिली।

डीके अकेला का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय नवादा द्वारा भाभी की हत्या के आरोप के एक मामले में देवर को आजीवन कारावास के साथ ही आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई । प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने य़ह सजा कल सोमवार को सुनाया। मो मिसवाह रसूल ने अदालत में अभियोजन पक्ष बखूबी मुस्तैदी से हकीकत रखा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उमेश यादव ने संयुक्त परिवार के एक पेड़ को काटकर बेंच दिया था। इसी का विरोध करने पर उमेश यादव ने अपनी भाभी को फरसा से सिर पर मार दिया था। इसमें बिलती देवी गभीर रूप से जख्मी हो गई थी और इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई थी। इस दुःखद घटना में बिलती देवी के पति कारू यादव व पुत्र भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। घटना के उपरांत मृतक बिलती देवी के पति कारू यादव ने स्थानीय थाना में कांड दर्ज करवाया था। घटना के चश्मदीद गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायधीश ने उमेश यादव को आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को कड़ी सुरक्षा में नवादा मण्डल कारा में पहुँचा दिया गया है।