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हसपुरा थानाध्यक्ष पर न्यायालय से गाज, संदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने हसपुरा थाना कांड संख्या 31/23 में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़े कदम उठाते हुए थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर कारण पृच्छा का स्पष्टीकरण सदेह उपस्थित होकर दें, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में कांड दैनिकी और ज़ख्म प्रतिवेदन कि मांग पत्र 24/03/23 को भेजा गया था स्मार पत्र 01/04/23 को भेजा गया था किन्तु आज तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सुनवाई लम्बित है।

3 thoughts on “हसपुरा थानाध्यक्ष पर न्यायालय से गाज, संदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश”

  1. A medida que la tecnología se desarrolla cada vez más rápido y los teléfonos móviles se reemplazan cada vez con más frecuencia, ¿cómo puede un teléfono Android rápido y de bajo costo convertirse en una cámara de acceso remoto?

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