औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
ओबरा थाना कांड संख्या 281/19 में साक्ष्य के लिए डॉक्टर और आई ओ को किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद द्वारा 31/01/19 को सम्मन जारी किया गया था तथा 06/08/19 को वारंट जारी किया गया था किन्तु आज तक डाक्टर और अनुसंधानकर्ता अपनी गवाही देने परिषद नहीं आये हैं, अधिवक्ता ने बताया यह वाद जघन्य अपराध की धारा 302ओर307 से सम्बंधित है परिषद के आदेश के उपरांत तीन साल से साक्ष्य पर मामला लम्बित है जो न्यायिक आदेश का अवमानना है, इस वाद के सुनवाई के अगली तिथि 11/08/22 निर्धारित किया गया है