औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल अनन्य उत्पाद कोर्ट 2 नीतीश कुमार ने दुसरी बार शराब पीए पकड़े गए अभियुक्त मो कलीम नवाडिह बिगहा औरंगाबाद को एक साल
साधारण कारावास की सजा सुनाई है स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि
दुसरी बार शराब पीने के मामले में यह पहली सज़ा है, सबसे बड़ी बात यह है कि सुनवाई मात्र 57 दिन में पुरी हुई है, अभियुक्त पहली बार शराब पीने के मामले में 18/10/22 को गिरफ्तार किया गया तो जुर्माना देकर 19/10/22 को छुट गया,फिर एरका चेकपोस्ट के पास टेम्पु से 100एम एल शराब पीकर आते गिरफ्तार कर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से जांच सही पाया,
01/11/22 को आरोप पत्र दाखिल किया गया 22/11/22को आरोप गठन किया गया 25/11/22को गवाही पुर्ण हुई 07/12/22 को बहस समाप्त निर्णय पर रखा गया 16/12/22 को दोषी ठहराया गया और सज़ा सुनाई गई,काराधिन बंदी
मो कलीम घटना के समय से जेल में बंद हैं, अभियुक्त के और से निशुल्क अधिवक्ता का आवेदन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने
उचित पैरवी के लिए पैनल अधिवक्ता नवीन कुमार को नियुक्त किया गया, अधिवक्ता नवीन कुमार ने बताया कि बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम 2022 के धारा 37 में सज़ा सुनाई गई है इस निर्णय से दुसरी बार शराब पीने से लोग बचना चाहेंगे।