तजा खबर

बच्चों को भी कानूनी अधिकार है : स्नेही

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के बेनर तले किशोरी सिन्हा कन्या उच्च विद्यालय  औरंगाबाद में देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पुरे होने के उपलक्ष्य पर हक हमारा भी तो है के अंतर्गत विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा नागरिकों का सशक्तिकरण विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसकी अध्यक्षता पेनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही और संचालन रिटेनर लायर  अभिनंदन कुमार ने किया, अधिवक्ता स्नेही ने बताया कि बड़ों का कर्तव्य है कि बच्चों के अधिकार का रक्षा करे और उनके बचपन छिनने के कोशिश न करें, कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चों को क्या अधिकार होंगे तो हम उनसे कहना चाहूंगा कि बच्चों को उनके अधिकार से वंचित न करें, लड़की का शादी का न्युनतम उम्र 18 है वे सभी स्त्रीया बच्ची के श्रेणी में आती है जिनकी उम्र 18 से कम है,भारत के सभी बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था है,हर बच्चे को नशिली दावा और मादक पदार्थ के उपभोग से बचाना है, बच्चों को उन कार्यों से भी बचाना है जिससे

उनका स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास प्रभावित होता हो, बच्चों को कठोर दण्ड नहीं यातना नहीं,कैद कर नहीं रखा जा सकता, यहां तक कि जेल में भी नहीं भेज सकते हैं , हमारे देश में गर्भधारण के 20 वे सप्ताह से ही जन्म लेने का अधिकार मिल जाता है,जो बच्चे विकंलाग,अभित्याग,अनाथ है उनके लिए भी कल्याणकारी कानून बने हुए हैं मौलिक अधिकार, भागीदारी का अधिकार, आत्मा रक्षा अधिकार,बाल श्रम से बचने का अधिकार प्राप्त है,इस अवसर पर अधिवक्ता देवकांत, प्रधानाचार्य उषा कुमारी, शिक्षक पंकज, ओमप्रकाश, रामाधार,वेदराज,मंजू, रंणधिर सहित बड़ी संख्या में छात्राए उपस्थित थीं

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *