तजा खबर

तीन हत्यारोपी को आजीवन कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद  में एडिजे बारह धनंजय कुमार मिश्रा ने माली थाना कांड संख्या 23/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीन हत्यारोपी राजेन्द्र पासवान,लालमोहन पासवान, रविन्द्र पासवान बैरिया माली को भादंसं धारा 302 में आजीवन कारावास और पच्चीस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न भर सकें तो एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, वहीं भादंसं की धारा 120 बी में आजीवन कारावास और पच्चीस हजार जुर्माना जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, भादंसं की धारा 147 में एक वर्ष की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त

कारावास होगी, सभी सज़ा साथ साथ चलेंगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 21/10/22 को एक अन्य दोषी करार अभियुक्त ललन पासवान बैरिया माली का जेल में 27/10/22 को मृत्यु होने से उसकी सज़ा हमेशा के लिए स्थगित कर दी गई है, सरकार की ओर से एपीपी बबन प्रसाद ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज 12/03/20 को मृतक शोलेन्द्र कुमार चन्दवंशी के पुत्र विवेक कुमार ने दर्ज कराया था जिसमें अपने पिता का षडयंत्र कर हत्या का आरोप अभियुक्तों पर लगाया गया था

2 thoughts on “तीन हत्यारोपी को आजीवन कारावास”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *