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उत्पाद कोर्ट 2 ने सुनाई
8 साल की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट 2 नितीश कुमार ने उत्पाद वाद संख्या -201/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त सुभाष तिवारी भखरूवा दाउदनगर को मध निषेध उत्पाद अधिनियम की धारा 37 और 45 में सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि मध निषेध उत्पाद अधिनियम में अभियुक्त को 08 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना सुनाई है, स्पेशल पीपी ने बताया कि अभियुक्त पर 21/09/22 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी,14/10/22 को आरोप गठन किया गया था, निर्णय पर 25/11/22 को दोषी ठहराया गया था, बहुत ही कम समय में सज़ा सुनाई गई है अभियोजन की ओर से तीन गवाही और सफाई साक्ष्य के ओर से एक गवाही हुए थे, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि भखरूआ मोड़ पर 21 सितंबर को अभियुक्त को शराब पीने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था , गिरफ्तार कर लाते समय ओबरा खरांटी पुल पर अभियुक्त ने गाड़ी में उत्पाद निरीक्षक और उत्पाद सिपाही से उलझ पड़ा और गाड़ी के स्टेरिंग खिंच दिया जिससे सभी घायल हो गए पहले प्राथमिक उपचार ओबरा में कराने के उपरांत सभी सदर अस्पताल औरंगाबाद में भर्ती हुए थे मामला चर्चित हुई थी, तभी से गिरफ्तार एकमात्र बंदी अभियुक्त जेल में बंद है, आज सज़ा सुना कर जेल भेज दिया गया, मात्र 73 दिनों में हुई फैसला में स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह का अहम योगदान रहा।

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