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बैंक ऋण से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण में बैंक लचिला रूख अपनायें जिला जज

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अशोक राज के द्वारा अपने प्रकोष्ठ में विभिन्न बैंको के मुख्य प्रबन्धको के साथ बैठक किया गया जिसमें आगामी 09 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के सिलसिले में उनके द्वारा बैंक ऋण से सम्बन्धित मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाने हेतु आवशयक दिशा –निर्देश दिया गया, साथ ही कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अब कुछ ही दिन शेष है, इस कारण कार्यो में गति लाना आवशयक है। जिला जज द्वारा बैंक से सम्बन्धित पदाधिकारियों को निदेशीत किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक को लचिला रूप रखकर अपने ऋणियों से समझौता करने के लिए आगे आना होगा और बैंक ऋण से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण के लिए लचिला रूख अपनाना होगा तभी इसका साकारात्मक प्रभाव दिखेगा। बैंक के पदाधिकारियों द्वारा आष्वासन दिया गया कि वैसे मामलें जो पुरानें हैं और सम्बन्धित पक्षकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने बकाया ऋण से सम्बन्धि मामले को सुलह के आधार पर निपटाना चाहते हैं उन्हें अधिक से अधिक छूट का लाभ दिया जायेगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बैक के पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि 09 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से सम्बन्धित अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन का लक्ष्य रखे और उसे प्राप्त करने हेतु तदुनसार कार्रवाई करें। जिला जज द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा तय लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब बैंक पदाधिकारी लचिला एवं मानवीय पहलु को ध्यान में रखेंगें। इस अवसर पर बैक पदाधिकारियों ने इस बात का भरोसा दिया कि उनके द्वारा पुरी कोशीश की जायेगी कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक ़ऋण वादों का निस्तारण के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य प्राप्त हो। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री आनन्द भूषण ने बैंक से सम्बन्धित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व तक अपने-अपने शाखा में विशेष बैठक कर आने वाले ऋणियों के साथ मामलें का अधिक से अधिक निपटारा करें जिससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उनसे सम्बन्धी मामले को निपटाने में काफी सुविधा और सहुलियत होगी।