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पोक्सो एक्ट के तहत सजा मुकर्रर , मामला ढिबरा थाना क्षेत्र का।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट।

औरंगाबाद में सर्वाधिक पोक्सो एक्ट के वाद ,कम समय में निष्पादन करने वाले व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने ढिबरा थाना कांड संख्या 06/17 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त जहांगीर अंसारी चौरिया ढिबरा को 4 पोक्सो एक्ट में 14साल सश्रम कारावास,दो हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास,भादवी की धारा 366 में 07 साल की सजा एक हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास,धारा 342 में एक वर्ष की सजा एक हजार जुर्माना जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त गुडन अंसारी चौरिया ढिबरा को भादवी धारा 366ए में पांच वर्ष सश्रम कारावास ,दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी तथा 26/05/22 को दोषी करार तिसरे अभियुक्त नुरहसन अंसारी चौरिया ढिबरा को भादवी धारा 384 में 03 वर्ष सश्रम कारावास, पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष से अधिवक्ता नकूल मेहता ने भाग लिया, अधिवक्ता ने बताया कि नाबालिग पीड़िता का अभियुक्तों ने 24/03/17 को अपहरण किया था जब वह दसवीं कक्षा के प्रायोगिक परीक्षा देने गई थी, अपहरणकर्ता अपहरण कर पीड़िता को कोलकाता लें गये,दो दिन तक खोजबीन के बाद अभियुक्तों का सुराग घर के बगल के टेलर से लगी थी, उसके बाद सूचक के परिजन , अभियुक्तों के घर जाकर अभियुक्तों के घटना में संलिप्तता जानकर न्याय के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, अभियुक्तों ने पीड़िता के छोड़ने के लिए सूचक के परिजनों से दो लाख रकम की मांग की थी, जहांगीर ने कहा था कि मेरे पिता को पैसे देंगे तो पीड़िता घर वापस जाएगी वरना इसे होटल में भेजकर कमाएंगे, पुलिस को खबर किया तो बहन को हमेशा के लिए खो दोगे, अभियोजक के कुल साक्ष्य 09 थे,26/05/22 को इस वाद के अन्य छः अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये गये थे

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