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सोमवार को थाना प्रभारी व अनुसंधानकर्ता को सदेह उपस्थित रहने का अदालती आदेश

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अवर न्यायिक दंडाधिकारी षष्ठम मनीष कुमार पांडेय ने कुटुम्बा थाना कांड संख्या 32/23 में सुनवाई करते हुए थाना प्रभारी, अनुसंधानकर्ता को शोकोज करते हुए कहा है कि न्यायालय में प्रस्तुत मामले की अधतन समस्त दस्तावेज, ज़ख्म प्रतिवेदन, कांड दैनिकी प्रस्तुत करें और लिखित जवाब दें कि किन परिस्थितियों में न्यायिक आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कुटुंबा थाना कांड संख्या 32/23 की प्राथमिकी 15/02/23 को दर्ज कराई गई थी इस मामले के सुनवाई में कुछ आवश्यक दस्तावेज की मांग न्यायालय द्वारा कुटुंबा थाना से की
गई थी, यही मांग हाईकोर्ट पटना द्वारा 26/07/23 को की गई,तब 01/08/23 को आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद को हाईकोर्ट के आदेश का शिघ्र अनुपालन सुनिश्चित कराने वास्ते पत्र लिखा गया था, इसके बावजूद भी 26/08/23 तक उल्लेखित दस्तावेज अप्राप्त होना घोर लापरवाही और न्यायिक आदेश का अवमानना मानते हुए शोकोज किया गया है।

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