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डकैती के मामले में हुई सज़ा का एलान

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह के कोर्ट ने रिसियप थाना कांड संख्या -105/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी छः अभियुक्तों में से तीन को दोषी करार दिया और बचे तीन को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि तीनों अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह, दिलीप सिंह और शपु कुमार मोख्तियारपुर को सज़ा सुनाई गई है, अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह को भादंवि धारा -412 में चार साल की सजा पांच हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी, भादंवि धारा 395 में पांच साल की सजा,दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्तक कारावास होगी,तथा भादंवि धारा 352 में तीन माह की सजा, एक हजार जुर्माना , जुर्माना न देने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास होगी, अभियुक्त दिलीप सिंह और शपु कुमार को भादंवि धारा 395 में पांच साल की सजा,दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी, तथा भादंवि धारा 352 में तीन माह की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर पन्द्रह दिन अतिरिक्त कारावास होगी, बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक पासवान ने बताया कि अभियुक्त रामाधार पासवान,लोकेश पासवान और मो मोनाजीर अंसारी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है , अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक प्रेम सिंह मिर्जापुर माली ने प्राथमिकी में 06/12/19 को बताया था कि वे जाइलो गाड़ी से मां बहन के साथ मोख्तियारपुर रात्रि में जा रहे थे, अभियुक्तों ने रास्ते में गाड़ी रोकवा कर गाली गलौज मारपीट करते हुए मां बहन के साथ दुर्व्यवहार किया और पर्स से 36 हजार लुट कर भाग गए।

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