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उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में दो पदों पर होगी नियुक्ति , इच्छुक ब्यक्ति दे सकते हैं आवेदन।

लखनऊ संवाद सूत्र , खबर सुप्रभात

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के 02 पदों पर होगी नियुक्ति इच्छुक व्यक्ति आगामी 20 जुलाई, 2022 तक कर सकते हैं अपना आवेदन उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के 02 पदों पर सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति की जानी है। उन्होंने बताया कि उक्त पद पर नियुक्त होने के लिए आवेदक राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाला होना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त राज्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है 3 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में दोबारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे राज्य सूचना आयुक्त को जो आयोग में उनकी नियुक्ति की तारीख को केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से निवृत्त समझा जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी बताया की राज्य सूचना आयुक्त को प्रतिमाह ₹225000 वेतन दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अभ्यार्थियों को इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र प्रारूप 2 देना अनिवार्य है, कि जो भी सूचना एवं प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं वह सत्य हैं तथा आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा ₹2000 का भारतीय स्टेट बैंक से जारी ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पक्ष में बनाया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा पूर्व में भी उक्त पद पर भर्तियां निकाली गई थी, परंतु उनको निरस्त कर दिया गया था, पहले आवेदन करने वाले अभ्यार्थी के द्वारा दोबारा आवेदन किया जाना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पहले भी उक्त पद के लिए आवेदन किया गया था उनके द्वारा इस बार आवेदन करने के साथ कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक व्यक्ति आगामी 20 जुलाई, 2022 की शाम 05:00 बजे तक अपना आवेदन पत्र डाक के माध्यम से संयुक्त निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग दरबारी लाल शर्मा भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ (विधान भवन गेट नंबर- 06 के सामने) भिजवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद किए गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग करने के बाद राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा की जाएगी। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट http:shasanadesh.up.gov.in तथा http://adminreform.upsdc.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

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