औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने एस टी आर 52/90, कुटुंबा थाना कांड संख्या 26/89 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त बृजा राम सुल्तानी हरिहरगंज पलामू को भादंवि धारा 302और 201 में सज़ा सुनाई है अधिवक्ता सतीश
कुमार स्नेही ने बताया कि भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास और बीस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी वहीं धारा 201 में तीन साल की सजा और दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, एपीपी बिगु प्रसाद ने बताया कि इस हत्या के मामले में कुल पांच अभियुक्त बने था जिसमें तीन की मृत्यु हो गई है और एक अभियुक्त रामवेश राम हरिहरगंज पलामू को साक्ष्य के अभाव में 20/02/23 को दोषमुक्त किया गया था आगे बताया कि सेमरा कुआं कुटुंबा में एक अज्ञात व्यक्ति के लाश बरामद की गई थी थाना में चोकीदार ने सूचना दी थी, मृतक अकल यादव घुसरूआ हरिहरगंज के परिजनों को मृतक की तलाश थी उन्हें एक लाश बरामदगी की सुचना मिली तो चेहरा और कपड़े से पहचान कर अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि पैसे के विवाद में अभियुक्तों ने अकल यादव की हत्या कर लाश छुपाने के उद्देश्य से कुआं में डाल दिया था अभियुक्त बृजा राम को 20/02/23 को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।
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