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रेपिस्ट को दस साल की कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे वन पंकज मिश्रा ने टाउन थाना कांड संख्या 394/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त शम्भु कुमार तैयाप उपहारा गोह को
अपहरण और बलत्कार के दोषी पाते हुए सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई पूरी की,अपर लोक अभियोजक रामनरेश प्रसाद और सूचक की और से अधिवक्ता चन्देश्वर पासवान ने बताया कि भादंसं धारा 376 में दस साल की सजा, पचास हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में दस साल की सजा और पचास हजार जुर्माना लगाया गया है, दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, और कुल रकम के आधी रकम पीड़िता को दिया

जाएगा, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 26/10/20 को प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपी लड़की को
ट्युशन पढ़ाता था, शादीशुदा था मगर कुछ दिनों से मेरी लड़की पर गंदी निगाह हो गई,
25/10/20 को लड़की सुबह से घर से गायब थी, आरोपी के घर पर भी ताला लगा था, तहकीकात कर लड़की के परिजनों ने आरोपी पर वाद दर्ज कराई थी।

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