आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने पौथु थाना कांड संख्या 14/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र किशोर को किशोर न्याय अधिनियम में दोषी पाते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पौथु में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पौथु के प्रभारी को यह भी आदेश दिया गया है कि दो माह तक का किशोर का आचरण और व्यवहार प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करे
औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
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