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राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय गान और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान हमारा मौलिक कर्तव्य

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


13 जनवरी (शनिवार) को जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के बैनर तले कुटुम्बा प्रखंड के सुहि पंचायत अवस्थित प्राथमिक विद्यालय देवरिया में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसका विषय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 था, कार्यक्रम की अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने किया और संचालन प्राथमिक विद्यालय देवरिया के प्रधानाचार्य मंजु कुमारी ने किया इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह ने सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी चरित्रवान आज्ञाकारी, अनुशासन प्रिय बनें, अपनी हर समस्या माता पिता गुरु के समक्ष जरूर रखें ताकि अपराध से बचें, बच्चों 26 जनवरी आ रही है हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और स्वतंत्रता सेनानियों को सदैव सम्मान दें, शिक्षा आपको निर्बल से सबल बनाती है इसे बीच में न छोड़ें, पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने सम्बोधित करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 आने से सरकार के कार्यों के पारदर्शिता बढ़ी है और यह भष्ट्राचार के नियंत्रण में काफी सफल सिद्ध हो रही है आप लोककल्याण योजनाएं के भी तथ्यगत जानकारी
ले सकते हैं, पैनल अधिवक्ता ने बताया कि बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है कि अपने 06 साल से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, समाज में भाईचारा बनाए रखें, पर्यावरण संरक्षण करें , सार्वजनिक सम्पत्ति जैसे स्कूल, सड़क को नुक़सान न पहुंचाए , कार्यक्रम के अंत में बच्चों को संविधान, न्यायालय, पुलिस, प्रशासन, कानून, सरपंच,लोक अदालत, विधिक जागरूकता और निःशुल्क अधिवक्ता परामर्श के बारे में जानकारी दी गई ,इस अवसर पर पीएलभी बृजा प्रजापत , शिक्षक सुरेन्द्र कुमार,शोभा कुमारी, समाजसेवी सोनु
कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित थे।