औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट।
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 61/16 में सुनवाई करते हुए काराधिन अभियुक्त पिन्टु सिंह रफीगंज को पत्नी के हत्या के अपराध में भादवी की धारा 304बी में दोषी करार दिया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 02/06/22 निश्चित किया गया है
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