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हत्या मामले की जांच में लापरवाही न बरतें: प्रधान न्यायाधीश

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान न्यायाधीश मनीष कुमार पांडेय ने जे .जे .बी वाद संख्या 740/23, नबीनगर थाना कांड संख्या 435/22 , में सुनवाई करते हुए उक्त बातें कही, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह मामला जघन्य अपराध की भादंवि धारा  302/364/201/120 बी, 34 से सम्बंधित है इस मामले में तीन किशोर को  विचारण में सुरक्षित स्थान रखा गया है जिनकी जमानत याचिका नामंजूर किया गया है परन्तु सुनवाई के क्रम में पाया गया है कि इस कांड में पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट,सी डी आर, और वरीय अधिकारियों का पर्यवेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने में असफल रही है जो एक बड़ी लापरवाही है अतः इस वाद के आई ओ और अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी संदेह
03/04/23 के न्यायलय में हाजिर होकर प्रश्नगत तथ्यों पर जवाब दे, वहीं एक दुसरे मामले में जे .जे .बी .वाद संख्या 168/23, हसपुरा थाना कांड संख्या 82/18 में आई ओ अरूण कुमार,दीप नारायण सिंह तथा चौकीदार गोपाल कुमार बघौई को गवाही पर अनुपस्थिति के कारण गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश जारी किया गया है यह वाद भादंवि धारा 324/341/307/302 से सम्बंधित है इसमें सुनवाई के अगली तिथि 03/05/23 निर्धारित किया गया है।

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