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औरंगाबाद सदर कोर्ट के एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह के अदालत से पत्णी संता दोषी करार।

औरंगाबाद , संवाद सूत्र , खबर सुप्रभात।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि काराधिन अभियुक्त 24/06/19 से जेल में बंद हैं पटना हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है,
अभियुक्त पर आरोप है कि शादी के दो माह के अंदर दहेज में फोरविलर गाडी की की मांग पुरी न होने पर अपनी पत्नी हेमा कुमारी को फांसी लगाकर मौत की नींद सुला दिया, सनीश और हेमा की शादी 25/04/19 को धुमधाम से चार लाख के समान देकर हुआ था आज तिसरी वर्ष गांठ के दिन 25/04/22 को न्यायालय ने पति सनीश कुमार को दहेज हत्या का दोषी माना, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मृतका के भाई राजा कुमार ,
ददरेजी कोंच गया, है ने प्राथमिकी में बताया कि
18/06/19 को फोन पर फोरविलर गाडी की मांग पुरी न होने पर हत्या की धमकी की बात फोन पर परीजनो को बतायी थी,20 /06/19 को फांसी लगाकर जान ले लिये,21/06/19 को सुबह बक्सी बिगहा कासमा के ग्रामीणों से घटना की जानकारी मिली, घटनास्थल पर परिजनों के साथ पहुंचे ,आंगन में बहन की लाश पड़ी हुई थी,लडका और उसके परिजन नहीं थे,तथा लड़की वाले पुलिस को खबर किये,
पंचनामा बना, पोस्टमार्टम हुआ, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बना,लड़की के परिजन, पुलिस सहित नौ गवाहों ने गवाही दी,इसी आधार पर न्यायालय ने आज दोषी ठहराया है

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