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मृतक के मां को मिला 4.50लाख का मुआवजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा जम्होर थाना काण्ड संख्या 76/2020 के मृतक अजित कुमार उर्फ शाहिल  के माता निर्मला देवी  को 4.50 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 30/2021 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।
             इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि  अजित कुमार उर्फ साहिल निवासी कर्मडीह थाना जम्होर दिनांक 21.10.2020 को हाथीखाप बरौली रोड में कर्मडीह मोड़ के पास सोनालीका ट्रैक्टर पंजीयन संख्या BR 26 GA 1779 के चालक काफी तेजी एवं लापरवाही से चलाने के कारण धक्का लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। 
           चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि  को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग किया जाए जिससे कि बच्चो को भविष्य संवारने  में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
             राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित या पीडिता  को तत्काल प्रदान किया जाता है। विदित हो कि आगामी 11 फरवरी को भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। सचिव ने लोगो से अपील किया है कि अधिक से अधिक लोग अपने वाद का निस्तारण उक्त लोक अदालत में कराये।

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