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नि: शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने में पैनल अधिवक्ता का भूमिका अहम : सचिव

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, सुकुल राम द्वारा आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रकोष्ठ में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अन्तर्गत सूचीबद्ध सभी पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गयी जिसमें सचिव के द्वारा पैनल अधिवक्ताओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रदान की गयी भूमिका को सराहा गया तथा कहा गया कि निःषुल्क विधिक सहायता में आपकी

भूमिका काफी अहम है और आप लोग इसे निरंतर करते आ रहे हैं। विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगो का हक और अधिकार से अवगत कराने के लिए आप लोग अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए समूचे क्षेत्र के लोगो को लाभान्वित करतें है जिससे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रति लोगो में काफी विश्वास पैदा हुआ है और इस कार्य को आप लोगो को निरंतर करते रहना है। सचिव द्वारा सभी पैनल अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने स्तर से पहल करते हुए अधिक से अधिक सुलहनीय वादों के निस्तारण के लिए सक्रिय सहभागिता हेतु निदेषित किया गया साथ ही उन्हें आगामी 13 जुलाई, 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलहनीय आपराधिक वादों को अपने स्तर से चिन्ह्ति कर निष्पादन करवाने का निर्देश दिया गया। सचिव के द्वारा बैठक के पूर्व पैनल अधिवक्ताओं द्वारा पूर्ववर्ती आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अबतक के सबसे ज्यादा न्यायालय में लम्बित सुलहनीय वादों के निस्तारण में सहयोग के लिए प्रशंसा किया गया तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले को सभी मामलें में सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु पूर्ण सहयोग की अपील किया गया जिसपर सभी पैनल अधिवक्ताओं ने अपने स्तर से पहल करते हुए सुलहनीय वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक निस्तारण करने में अपनी पुरी क्षमता के साथ सहयोग करने में अपनी सक्रिया भूमिका निभाने के लिए सहमति प्रदान करते हुए हर संभव सहयोग का आष्वासन दिया गया। सचिव द्वारा बताया गया कि 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तैयारियाॅं अनवरत की जा रही है और सभी न्यायालय से सुलहनीय वादों की सूची प्राप्त हुई है। सचिव द्वारा इस बात का भी भरोसा दिया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत भी पूर्ण सफल तथा सर्वाधिक निस्तारण वाला रहेगा। सचिव द्वारा भारत सरकार द्वारा पारित तीन नये कानूनों पर भी पैनल अधिवक्ताओं से विस्तृत चर्चा किया गया ताकि पैनल अधिवक्त पूर्व से ही उस कानूनों के तहत न्यायालय पहलु से अवगत रहें।