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तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम सात माधवी सिंह के कोर्ट में जम्होर थाना -27/10 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्त मो सागीर, मो फिरोज ,मो गोल्डन कोसडिहरा जम्होर को भादंवि धारा 325 में दोषी पाते हुए एक साल तक शांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र भरवाकर कर छोड़ा गया है, सहायक अभियोजन पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि भादंवि धारा 323 में प्रथम अपराध के कारण डांट फटकार लगाई गई है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के सूचक अभियुक्तों के पड़ोसी अली खान है जिन्होंने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने 15/03/23 को सुबह 8 बजे घर में घुसकर मारपीट किया था।

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