औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने 19 साल पुरानी वाद माली थाना कांड संख्या 36/04 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों में से एक अभियुक्त कपिल गिरि जमुहार रोहतास को भादंवि धारा 364 ए में दोषी करार दिया है और दुसरे अभियुक्त अवधेश पासवान दुर्गापुर सासाराम को भादंवि धारा 364 ए में रिहा किया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दोषसिद्ध अभियुक्त कपिल गिरि को 07/06/23 को सज़ा सुनाई जाएगी, अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक भीखर साहु अंकोरहा माली 12/05/04 को बताया कि
अभियुक्तों ने गांव के कुछ बच्चों को लालच देकर मेरे पुत्र संतोष कुमार को डिहरी सिनेमा देखने के बहाने 07/04/04 को ले गया था कि शाम को लौट आएंगे,08/04/23 को नहीं लौटने पर खोजबीन किया, गांव के कुछ लोगों ने बताया कि कुछ दिन में लोट आएगा, एक सप्ताह बाद फोन पर अभियुक्तों ने खबर दी कि आपके पुत्र के अपहरण हो गया है दस लाख रुपए सासाराम स्टेशन पर मेरे लोगों को पहुंचा दे तब छोड़ेंगे, सूचक ने अपनी असमर्थता जताते हुए काफी मान-मनौव्वल की तो 4.5 लाख में बात तय हुई, सूचक ने कर्ज लेकर पैसा अभियुक्तों को दिया तब अभियुक्तों ने सूचक के पुत्र को मुक्त किया था।