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धोखा घड़ी कर जमीन खरीदने का मामले पहुंचा सीओ कार्यालय , दाख़िल खारीज नहीं करने का लगाया गुहार, धोखाधड़ी नहीं स्वेक्षा से हुई है खरीद – बिक्री: हारुण

अंबा खबर सुप्रभात समाचार सेवा


अम्बा (औरंगाबाद) कुटुम्बा अंचल के भलूवाडी खुर्द निवासी मो० नईम अंसारी अपना मकान जिसका खात संख्या 53 ,प्लाट संख्या 05है को अपने परीजनो से छुपा -चोरी से गांव के ही जमीरा खातून पती स्व० मुर्तुजा अंसारी से बेचने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में मो०नईम के बेटा मो० मोकीम अंसारी ने कुटुम्बा अंचलाधिकारी को 17/5/2023 को लिखित आवेदन देकर तत्काल प्रभाव से

दाखिल ख़ारिज रोकने के लिए गुहार लगाया है। अंचल अधिकारी को दिए गए आवेदन का एक प्रती मोकीम द्वारा मिडिया को भी उपलब्ध कराया है। आवेदन में उल्लेख है कि मेरे पिता को गांव के ही तबरेज (पप्पू) ने बहला फुसलाकर तथा धोखाधड़ी कर मकानों को अपने मां जमीला खातून के नाम पर लिखवा लिया है। फलस्वरूप हम सभी परिजनों के साथ घोर नाइंसाफी हुआ है और हम लोगों को रहने के लिए आशियाना भी नहीं बचा इस स्थिति में हम परिजनों के सामने संकट उत्पन्न हो गया है तथा कहां जाएं समझ से परे हो गया है।मोकीम ने आवेदन में उल्लेख किया है कि हम लोगों शादी के अवसर पर पुरे परिवार रिश्तेदार के घर गया था और इसका नाजायज फायदा उठा कर मेरे पिता को बहलाने फुसलाने का कार्य किया तथा मकान को लिखवा लिया है। मकान का निबंधन कराने में मो० हारुण रशीद पिता स्वर्गीय मोहम्मद शमशुल हक एवं मो० रिजवान अंसारी पिता स्वर्गीय मो० इस्लाम अंसारी गवाह है। इस संबंध में गवाह मो० हारुण रशीद ने खबर सुप्रभात को बताया कि मो० मोकीम अंसारी का आरोप आधार हिन तथा वे बुनियादी है।

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