औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल उत्पाद अनन्य कोर्ट द्वितीय ने उत्पाद थाना कांड संख्या 202/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त जितेन्द्र कुमार चिल्हकी बिगहा अम्बा को बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम के धारा 37 में दोषी करार देते हुए साल भर कारावास की सजा सुनाई है, स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि अभियुक्त को पहली बार शराब सेवन में 18/09/22 को पकड़ा गया था और दुसरी बार 24/09/22 को एकरा चेक पोस्ट पर बिना नम्बर के टेम्पु से शराब सेवन किये हुए हरिहरगंज से आते हुए अ.नि.म.नि.निधि ने तलाशी के दौरान पकड़ा था ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से 100 एम एल शराब पीने का पुष्टि हुई थी।