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सड़क दुर्घटना वाद के पीड़िता को मिला 08.5 लाख का मुआवजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर के द्वारा औरंगाबाद मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 54 /2018 के मृतक प्रमोद राम के पत्नी रूबी देवी निवासी बदरपुर थाना-कुटुंबा, औरंगाबाद को 08.5 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.05.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या क्रमशः 42/2018 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।


उक्त घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि औरंगाबाद मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 54/2018 में दिनांक 25-04-2018 को मृतक प्रमोद राम जो नाऊर और चंद्र गढ़ में रोजगार सेवक थे अपने कार्य क्षेत्र में जाने क्रम में भुटकुर ग्राम के पास राष्ट्रीय राज मार्ग 119 पर एक हाइवा जिसका निबंधन संख्या सी जी 22 ए सी 4353 ने उनकी मोटरसाइकिल निबंधन संख्या बी आर 26 सी 1952 को टक्कर मार दिया था। जिससे प्रमोद राम की मृत्यु हो गयी थी। चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है। सचिव ने बताया कि आगामी 09-09-2023 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

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