तजा खबर

युपी के वांटेड को तीन साल की सजा मुकर्रर।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसिजेएम वन संतोष कुमार ने नवीनगर थाना कांड संख्या 261/19 में सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त अखिलेश ठाकुर मझिआंव नवीनगर को अवैध हथियार रखने के जुर्म में दोषी करार देते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B) में तीन साल की सजा, एक हजार जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक माह की सजा सुनाई है तथा धारा 26(1) में तीन साल की सजा, एक हजार जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी , दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद सूचक श्याम किशोर प्रसाद थानाध्यक्ष नवीनगर विशेष छापेमारी अभियान चला रखे थे
14/09/19 को गुप्त सूचना मिली कि अखिलेश ठाकुर जो उत्तर प्रदेश सोनभद्र में हत्या के आरोपी हैं जिस पर उतर प्रदेश पुलिस पचास हजार इनाम घोषित कर रखा है वह अपने गांव में अवैध हथियार के साथ छिपा हुआ है, सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्यवाही हेतु अभियुक्त के घर पर 11बजे रात में छापेमारी कर हथियार के साथ पकड़ा गया ,एक पिस्तौल,दो जिन्दा गोली का जप्ति सूचि बनाकर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया जो आज तक जेल में बंद हैं,
अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त 06/02/20 से सोनभद्र कारा में रहा और 15/05/21 से औरंगाबाद जेल से न्यायालय में पेश किया जाने लगा तब गवाही पुर्ण कर बहस सुनकर निर्णय न्यायालय द्वारा सुनाई गई और अभियुक्त को जेल भेज दिया गया

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *