तजा खबर

पोक्सो कोर्ट से सजा एवं अर्थ दण्ड का फैसला।

औरंगाबाद , खबर सुप्रभात ।

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने महिला थाना कांड संख्या 22/2017 के एक मात्र काराधिन अभियुक्त अमरेंद्र सिंह सरेया गोह को आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादवी धारा 504 में एक हजार जुर्माना न देने पर तीन माह कारावास,506 में एक हजार जुर्माना न देने पर तीन माह कारावास, धारा 376 में 7 साल की सजा ,बीस हजार जुर्माना और धारा 366 में 5 साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है, आपको मालूम कि अभियुक्त को 11मई को दोषी करार दिया गया था, घटना तिथि 24/05/17 है, पीड़िता को मोबाइल से प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण कर रेप कर , किसी को न कहने के धमकी देकर छोड़ दिया था,प्राथमिकी 09/06/17 को दर्ज हुई,28/11/17को आरोप पत्र आया,18/10/19 को आरोप गठन हुआ,4/7/17को अभियुक्त ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी, अभियुक्त पर24/7/17 को वारंट जारी किया गया था,19/09/19 को कुर्की वारंट जारी किया गया था तो अभियुक्त ने न्यायालय में 18/10/17को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था,इस वाद के स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता है

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *