औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने सेसन ट्रायल संख्या 322/08 ,पोथु थाना कांड संख्या 07/08 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि एक मार्च 2023 निश्चित किया गया है सभी तीन अभियुक्त गोरे पासवान,बिगन पासवान और बुधन पासवान चनहट टोले ईश्वर बिगहा को भादंवि धारा 302/34 तथा 27 आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया गया है,अपर लोक अभियोजक महेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सुरेंद्र यादव पाठक बिगहा पोथु ने प्राथमिकी 22/02/08 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अज्ञात हमलावरों ने हमारे पिता केदार यादव और भतीजा धनंजय यादव को गोली मारकर सोनवर्षा घाट पर हत्या कर दी है, अनुसंधान, घटनास्थल के निरीक्षण, गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जप्ति सूची के आधार पर तीनो अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया था, अधिवक्ता ने बताया कि दोनों मृतक गया भैंस खरीद बिक्री करते थे घटना के दिन घर से 17500 रू लेकर गए थे जो घटना के बाद नहीं मिली थी, पन्द्रह साल बाद आज निर्णय सुनाते ही तीनों अभियुक्तों को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है।
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