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मारपीट के आरोपी पति पत्नी को डांट फटकार पड़ी

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने रिसियप थाना कांड संख्या -74/13,एस टी आर -75/15 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त पति पत्नी को भादंवि धारा 323/504 में दोषी करार दिया है एपीपी संजीव कुमार ने बताया कि परिवीक्षा का लाभ देते हुए अभियुक्त मुन्ना पासवान, प्यारी देवी,गणपत तेंदुआ रिसियप को आगे कोई ग़लती न करने को कहा गया तथा डांट फटकार लगाई गई है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी केशों पासवान तेंदुआ रिसियप ने मारपीट का प्राथमिकी 20/09/13 को दर्ज कराई थी।