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सड़क दुर्घटना के जख्मी को मिला 5 लाख का मुआवजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री  प्रणव शंकर के द्वारा मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 79/2018 के जख्मी सत्येन्द्र कुमार गुप्ता  निवासी ग्राम जम्होर थाना जम्होर, जिला औरंगाबाद को  5 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा

प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.02.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 55/2018 को समझौते के आधार पर  निस्तारण कराया गया था।
             इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि जख्मी सत्येंद्र कुमार गुप्ता अपने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या बीआर 26 एफ 5945 से जसोइया, औरंगाबाद  से अपने ग्राम जम्होर जाने के क्रम में सीमेंट फैक्ट्री, जसोईया मोड के समीप हाईवा ट्रक संख्या बी आर 24 जीबी 0418 के चालक के द्वारा लापरवाही से चलाते हुए धक्का मार मार दिया था। जिससे सत्येन्द्र कुमार गुप्ता, पिता- मदन मोहन प्रसाद गम्भीर रूप से जख्मी हो गये थे। 
           चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने  में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
             राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित या पीडिता  को तत्काल प्रदान किया जाता है।

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