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शराब बरामदगी के मामले में हरियाणा का अभियुक्त दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल उत्पाद अन्नय कोर्ट प्रथम ने बारूण थाना कांड संख्या -467/22 जी आर 1336/22 टी आर 09/23 मे निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त रविन्द्र, दहमन फतेहबाद, हरियाणा को प्रतिबंधित 113 लीटर शराब बरामदगी के मामले में दोषी करार दिया है, स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि अभियुक्त को बिहार मध निषेध उत्पाद एक्ट की धारा 30 ए के तहत दोषी ठहराया गया है सजा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 30/10/23 निर्धारित किया गया है,विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि प्राथमिकी 22/10/22 को सहायक अवर निरीक्षक अजीत कुमार सिंह ने दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि थाना क्षेत्र के जी टी रोड पर बाबा के ढाबा लाइन होटल के सामने अभियुक्त को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था आरोप गठन -30/05/23 को किया गया था मात्र पांच माह में सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को आज दोषी ठहराया गया है।

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