अधिवक्ता शतीश स्नेही/अम्बुज कुमार का संयुक्त रिपोर्ट
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद वैसे लोगों जो अत्यन्त ही गरीब वंचित, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला इत्यादि जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के धारा 12 के अधीन आते हैं, उन्हें उनके वादों में सशक्त एवं बेहतरीन बचाव हेतु एक नई प्रणाली की शुरूआत किया गया है जिसका ई-उद्घाटन माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सह बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के मुख्य संरक्षक के0 बिनोद चन्द्रा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी

अध्यक्ष न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिह द्वारा इसके उद्देष्यों पर विशेष प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सम्पूर्णानन्द तिवारी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पुनीत कुमार गर्ग, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव शंकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मितु सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आनन्द भूषण, अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी योगेश मिश्रा, न्यायकर्ता, श्रीमती शोभा सहित जिला विधि संघ के अध्यक्ष श्री रसिक बिहारी सिंह, महासचिव, नागेन्द्र सिंह, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के साथ साथ कई पैनल अधिवक्ता तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभी कर्मी उपस्थित रहें। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सम्पूर्णानन्द तिवारी द्वारा इस अवसर पर बताया गया कि मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता उप विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता एवं सहायक विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता द्वारा बचाव पक्ष की ओर से अब सशक्त तरीके से उनकी बात को न्यायालय के समक्ष रखेंगें और उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बचाव की मुफ्त कानूनी सहायता इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रदान होगी, जो विधिक सेवा प्राधिकार के अन्तर्गत उपलब्ध वादों में न्यायालय के समक्ष अपना सश क्त रूप से पक्ष रखेंगें साथ ही सम्बन्धित के वाद में हर स्तर पर कार्यवाही एवं निगरानी रखेंगें।

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