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बिना अनुमति घर में घुसकर बवाल पर हुई सज़ा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने हसपुरा थाना कांड संख्या 53/22 में तेजी से सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त रामजीवन कुमार सिंह मकबूलपुर रफीगंज को भादंसं धारा 452 में दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई है और एक हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर दस दिन अतिरिक्त कारावास होगी, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को 01/03/22 को एक किशोरी के घर से गिरफ्तार किया गया था जिसपर

किशोरी के पिता ने प्राथमिकी में यह आरोप लगाया था कि गंदी नियत से आरोपी हमारे घर के एक कमरा में रात में घुस गया था जहां से सुबह में पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मात्र नौ माह में वाद की सुनवाई पूरी हुई है अभियुक्त को अभी जेल में ही रहना होगा।

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