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हत्या के जुर्म में काराधीन दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने उपहरा थाना कांड संख्या -88/20 , एसटीआर -215/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त गोलु शर्मा उर्फ अमित कुमार मेहदीपुर उपहरा को भादंवि धारा 302/34 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है वहीं दो अन्य अभियुक्त मुन्ना उर्फ संजीव शर्मा तथा नीरज शर्मा को भादंवि धारा 302/34 में निर्दोष पाकर रिहा किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 31/08/23 निर्धारित किया गया है,वाद के सूचक मृतक सकलदेव यादव विजनेरा
महिदपुर के पत्नी लालती देवी ने प्राथमिकी में बताया कि 30/12/20 को (लेवी न देने के कारण) अभियुक्तों द्वारा सकलदेव यादव को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, अभियुक्तों ने लेवी न देने पर हत्या की
धमकी घटना के एक माह पूर्व दी थी।

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