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राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ सचिव की बैठक

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, सुकुल राम द्वारा अपने प्रकोष्ठ में आगामी 09 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ एक बैठक किया गया जिसमें मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, आनन्द भूषण, अनुमण्डीय न्यायिक दण्डाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा, सौरभ सिंह, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, माधवी सिंह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, षष्टम, राजेश सिंह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चतुर्थ श्रीमती निधि जायसवाल, साद रज्जाक, ओम प्रकाश नारायण सिंह, शोभित सौरभ न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी

उपस्थित हुए। सचिव द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों से अपने न्यायालय से सम्बन्धित सुलहनीय वादों को चिन्ह्ति करते हुए सम्बन्धित पक्षकार को इसकी सूचना देने हेतु निर्देश दिया गया साथ ही चिन्ह्ति वादों के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी प्राधिकार को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि समय रहते सम्बन्धित पक्षकारों से प्रि-काउन्सलिंग कर ज्यादा-से ज्यादा वादों का निष्पादन कराया जा सके। जिसपर उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा अपने-अपने न्यायालय में लम्बित सुलहनीय वादों को चिन्ह्ति कर सम्बन्धित पक्षकारों को सूचना देने हेतु भरोसा दिया गया। साथ ही पुरी सूची प्राधिकार को उपलब्ध कराने का आष्वासन दिया गया। विदित है कि दिनांक 09.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्राधिकार में अभी से वृहत रूप से तैयारी की जा रही है। सचिव द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सषक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है। सचिव द्वारा आम जन से भी अपील किया गया गया कि 09 दिसम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें। किसी भी व्यक्ति को अपने सुलहनीय वाद का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहते हैं तो किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकार में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि माह अक्टूबर एवं नवम्बर में अधिकांश मुख्य त्यौहार तथा इस अवसर पर अवकाश की स्थिति को को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा पक्षकारो को नोटिस प्रेषित किये जाने की कार्रवाई अभी से किया जाना आवष्यक है।

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