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बाल श्रम समाज के लिए अभिषाप: पैनल अधिवक्ता

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के तत्वावधान में राजकीय उच्च विद्यालय जम्होर रेलवे स्टेशन के नजदीक, अभियान चलाते हुए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान सह जागरूकता कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता श्री मधुसुदन वैद्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार के रिटेनर अभिनन्दन कुमार एवं पारा विधिक स्वयं सेवक विनय कुमार के साथ विद्यालय प्रशासन के कई प्रधानाध्यापक के साथ-साथ विद्यालय के कई

छात्र उपस्थित रहे। इस जागरूकता कायक्रम में पैनल अधिवक्ता श्री मधुसुदन वैद्य द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकारो की सुरक्षा से निपटने के लिए संरक्षण आयोग के द्वारा जो वैधानिक निकाय के रूप में नियुक्त है के बारे में बताया गया जिसके अन्तर्गत बच्चो के अधिकारो की रक्षा, विशेष रूप से कमजोर लोगो के अधिकारो की रक्षा, और किशोर बच्चो के अधिकार अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अनिवार्य किया गया है के विषय पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा बताया गया। बाल श्रम के उन्मूलन हेतु प्रभावी कार्रवाई के लिए सघन अभियान एवं जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित करते हुए ऐसे बच्चों को चिन्ह्ति करना मुख्य उद्देष्य है। जागरूकता कार्यक्रम में उनके द्वारा बताया गया कि प्रायः यह देखने को आता है कि विशेषकर बच्चे जो रेलवे स्टेषन के निर्माण या किसी अन्य कार्य, रेलवे लाईनों के बीच निकटता, यात्रियों के परिवहन, राख के गडढे को साफ करने या रेलवे भवन संचालन तथा अन्य कार्यो में लगे है उन्हें इस कार्य से मुक्त करने और उन्हें पढ़ाई के प्रति रूचि रखने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में प्राधिकार के रिटेनर अभिनन्दन कुमार ने उपस्थित सभी लोगो को बच्चो के प्रति मैत्र.ीपूर्ण व्यवहार के साथ उन्हें उनके भविष्य को संवारने हेतु प्रेरित किया गया एवं बताया गया कि अगर उन्हें कोई बच्चा बाल श्रम अथवा देख-रेख की जरूरत बाला दिखे तो तत्काल इसकी सूचना बाल कल्याण पदाधिकारी, स्थानीय थाना, श्रम अधीक्षक या जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दें ताकि समय रहते उन बच्चो को बचाकर उनको पढ़ने लिखने और उनके भविष्य को संवारने हेतु प्रयास कर सके। उनके द्वारा उपस्थित लोगो को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यो के प्रति लोगो को जानकारी दी गयी इसके बाद प्राधिकार की टीम ने स्टेशन पर उपस्थित लोगो को उक्त के सम्बन्ध में जागरूक किया भी बच्चो के साथ किसी तरह अव्यवहार एवं बालश्रम गैर कानूनी है और इसके रोकथाम के लिए कई कानून बने हैं। रिटेनर द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि इस काम में समाज के प्रत्येक लोगों को जागरूक होना है और उनके भागीदारी से ही बाल श्रम को कम या रोका सकता है।

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