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6 अभियुक्तों को हुई तीन साल की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या -81/10 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए हुए सभी छः अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक रामप्रवेश यादव परसनविगहा देव ने 28/08/10 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्तों द्वारा उसके खस्सी बकरी चोरी कर ली गई और वापस मांगने पर अभियुक्तों द्वारा सुचक से जमकर मारपीट किया गया था,आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त भूषण यादव,रवि यादव, शिवलाल यादव, विनोद यादव, छबिलाल यादव देबूलाल यादव बसडिहा देव को भादंवि धारा 325/149 में तीन साल की सजा, पांच हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी, भादंवि धारा 428/149 में एक साल की सजा, दो हजार जुर्माना, जूर्माना न देने पर चार माह अतिरिक्त कारावास होगी वहीं धारा 323/149 में दस माह पन्द्रह दिन की सजा,एक हजार जुर्माना, जूर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास होगी, सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

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