औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने सत्रवाद संख्या -168/21, दाउदनगर थाना कांड संख्या -141/20 में निर्णय पर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सभी छः अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त देवेन्द्र महतो , ओमप्रकाश राजवंशी,नरेश राजवंशी पूर्व से जेल में बंद हैं अभियुक्त मिथलेश कुमार,रास बिहारी महतो, राजेन्द्र महतो को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है, सभी अभियुक्तों को भादंवि धारा 302/34,323/34 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 13/01/23 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सुर्येन्द कुमार भारतीय अयोध्या बिगहा मखरा दाउदनगर ने 29/05/20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि अभियुक्तों से जमीन में विवाद था जिसके कारण घटना के पुर्व में अभियुक्तों ने जान से मारने की पिता राजेंद्र प्रसाद को धमकी दिए थे पिता राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता थे, अनुमंडलीय विधि संघ दाउदनगर में अध्यक्ष रह चुके थे, घटना के वक्त पंचायत रोजगार के पद पर गोह प्रखंड के हिसामपुर में थे, 28/05/20 को रात्रि 10 बजे 08-10 व्यक्ति हथियार से लैस होकर घर के पिछे के दरवाजे से घुसे गये, पहले मां को लाठी,फरसा, हथियार से सिर पर मार कर ज़ख्मी कर दिया, पिता के रूम में घुस कर बेरहमी से मारपीट कर सिर और सीना में गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया, इसके बाद कई राउंड फायरिंग कर चले गए, दाउदनगर अस्पताल जाते वक्त रास्ते में राजेन्द्र प्रसाद की मृत्यु हो गई थी मां का अस्पताल में इलाज हुआ, अभियोजन की ओर से आई ओ मुकेश कुमार भगत, डाक्टर सुभाष सिंह सहित 12 गवाही हुए थे, अधिवक्ता ने बताया कि जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव के सितम्बर से जिला जज बनने के उपरांत जिला जज कोर्ट से बड़ी संख्या में वादों की निपटारा हो रही है और बड़ी संख्या में दोषी अभियुक्तों को सज़ा सुनाई जा रही है जो अधिवक्ताओ में चर्चा का विषय बन हुआ है।
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