औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 97/09 एसटीआर 67 /10 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सभी छः अभियुक्तों को आजीवन कारावास और दस हजार जुर्माना भादवी के धारा 302 में सुनाई है तथा धारा 323मे तीन माह की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया है, एपीओ अरविंद कुमार ने कहा कि सभी अभियुक्तों को अर्जुन राम धंधवा बिगहा मुफ्फसिल के हत्या के आरोप में 21/05/22 को दोषी करार दिया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सुदर्शन राम धंधवा बिगहा मुफ्फसिल ने प्राथमिकी में बताया था कि जमीन में दावा खोदने के विवाद को लेकर 28/05/09 को जमीन में दावा खोदने के विवाद को लेकर अभियुक्त सम्पत राम,अजय राम, संजय राम,जदु राम, जगमोहन राम,विपत राम सभी धंधवा बिगहा मुफ्फसिल ने लाठी से सर और पुरे शरीर पर मार मार कर गंभीर रूप से ज़ख्मी कर फरार हो गए,बोस क्लिनिक में भर्ती के बाद मृत्यु हो गई थी, मृतक सूचक का भाई था, बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवीनंदन सिंह ने भाग लिया और फैसला के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही,वाद सूचक के परिजनों ने फैसला पर संतोष व्यक्त किया
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