औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट।
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने देवकुंड थाना कांड संख्या 50/19 में सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन अभियुक्त रिपु कुमार देवकुंड को भादवी की धारा 354बी और 8पोक्सो ऐक्ट में दोषी करार दिया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 28/05/22 निश्चित किया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त पर आरोप है कि 18/12/19 को अभियुक्त ने नाबालिग लड़की को बुरी नियत से गोदी लेकर सुनसान जगह ले जाकर पेंट खोल दिया, पीड़िता रोने लगी, उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग दोड़े, तो आरोपी पीड़िता के साथ छेड़खानी करना छोड़ कर भाग गया तो पीड़िता के भाई ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराई, प्राथमिकी में सूचक ने कहा कि छोटी बहन मुझे खोजते हुए किर्केट मैच देखने जा रही थी, तो अभियुक्त ने पकड़ लिया था,
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