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सड़क दुर्घटना वाद के पीड़िता को मिला 8.75 लाख का मुआवजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता सतीश स्नेही का रिपोर्ट


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री प्रणव शंकर के द्वारा दाऊदनगर थाना काण्ड संख्या 402 /2020 के मृतक विकास कुमार के पत्नी बेबी कुमारी निवासी ग्राम मानपुरा चंदा, थाना- मेहँदीया, जिला- अरवल को 8 लाख 75 हजार का मुआवजा प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.05.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या क्रमशः 16/21 को समझौते के आधार

पर निस्तारण कराया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि दाऊदनगर थाना काण्ड संख्या 402 /2020 में दिनांक 12-11-2020 को 5 बजे मृतक विकास कुमार पिता श्री शिव कुमार शर्मा को ग्राम मनपुरा चंदा थाना अरवल को डेहरी ऑन सोन स्कोर्पियो संख्या BR 01PG 4653से जाने के क्रम में ग्राम नीमा थाना दाऊदनगर समीप ट्रक संख्या BR 01GE 0299 के द्वारा टक्कर और दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हुई थी| चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है। सचिव ने बताया कि आगामी 09-09-2023 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं|

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