औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल जज उत्पाद अनन्य कोर्ट 2 नीतीश कुमार ने उत्पाद थाना कांड संख्या 254/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त देवनन्दन प्रसाद सोनी अम्बा को बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए एक साल कारावास की सजा सुनाई है, स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि पहली बार मात्र 34दिनो में वाद की कार्यवाही पूरी कर सज़ा सुनाई गई है उन्होंने बताया कि पहली बार शराब पीने के मामले में 21/09/22 को गिरफ्तार किया गया था,22/09/22 को जुर्माना देकर छुटा था दुसरी बार 19/11/22 को गिरफ्तार किया गया,08/12/22 को आरोप गठन हुआ, 09/12/22और 12/12/22 को गवाही हुए,16/12/22 को बयान दर्ज कराई गई,17/12/22 को बहस समाप्त हुई आज निर्णय पर सुनवाई पूरी करते हुए सज़ा सुनाई गई है, दोनों बार आरोपी को एरका चेकपोस्ट पर गिरफ्तार कर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से जांच सही पाया गया था,