औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने अम्बा थाना कांड संख्या 84/07 में आज अभियुक्त को दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई,ए पी ओ विकास कुमार ने बताया कि पत्नी उत्पीड़न के लिए अभियुक्त चंदन तिवारी खिदीरपुर वार्डगंज कलकत्ता को भादंवि धारा 498 ए में तीन साल की सजा पांच हजार जुर्माना, धारा 323 में 6 माह की सजा और 4/डी पी एक्ट में 6 माह की सजा और दो हजार जुर्माना लगाया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 03/12/07 को अभियुक्त के पत्नी सिगिंधा तिवारी तेल्हारा अम्बा ने दर्ज कराई थी जिसमें पति सहित अन्य पारिवारिक सदस्यों को अभियुक्त बनाया था कोर्ट ने पति पर संज्ञान लिया था।